बाल विवाह संशोधन कानून में बदलाव करके केंद्र सरकार लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करना चाहती है। इससे संबंधित विधेयक को स्थायी समिति के पास विचार के लिए भेजा गया है। लेकिन जिस समिति को इस पर विचार करना है, उसमें कुल एक महिला सांसद सुष्मिता देव हैं। अब उन्होंने समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखकर सभी दलों की महिला सांसदों को इस समिति के सामने बुलाने का अनुरोध किया है, ताकि इस मुद्दे पर व्यापक बहस हो।