लड़कियों के लिए शादी की कानूनी उम्र को बढ़ाकर 21 करने वाले ऐतिहासिक विधेयक की जांच के लिए नियुक्त संसदीय पैनल में 31 सदस्यों में से सिर्फ एक महिला सांसद हैं।
बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, जिसका समाज विशेषकर महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, को शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में सदस्यों के आग्रह पर इसे शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल की संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था।
लड़कियों की शादी की उम्र क्या होः संसदीय पैनल में सिर्फ एक महिला सांसद!
- क़ानून
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- 29 Mar, 2025
केंद्र सरकार ने बहुत जोर शोर से बाल विवाह संशोधन विधियेक को संसद में पेश किया था। इसके जरिए लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव है। लेकिन सदस्यों के अनुरोध पर इसे संसदीय समिति को जांच के लिए भेजा गया। लेकिन उस समिति में सिर्फ एक ही महिला सांसद हैं, जबकि मुद्दा महिलाओं का ही है।
