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लड़कियों की शादी की उम्र क्या होः संसदीय पैनल में सिर्फ एक महिला सांसद!

लड़कियों के लिए शादी की कानूनी उम्र को बढ़ाकर 21 करने वाले ऐतिहासिक विधेयक की जांच के लिए नियुक्त संसदीय पैनल में 31 सदस्यों में से सिर्फ एक महिला सांसद हैं।  बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, जिसका समाज विशेषकर महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, को शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में सदस्यों के आग्रह पर इसे शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल की संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था।

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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के इस विधेयक में विवाह की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्रस्ताव किया गया है।राज्यसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ बीजेपी नेता विनय सहस्रबुद्धे के नेतृत्व वाली संसदीय स्थायी समिति की सदस्यों की सूची के 31 सदस्यों में टीएमसी सांसद सुष्मिता देव एकमात्र महिला हैं।
पूछने पर, सुष्मिता देव ने कहा कि पैनल में अधिक महिला सांसद होतीं तो बेहतर होता। उन्होंने कहा, "काश समिति में और महिला सांसद होतीं, लेकिन यह कहते हुए कि हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि सभी महिला समूहों की बात सुनी जाए।" संसद में महिला केंद्रित मुद्दों को उठाने वाली एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी इसी तरह की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि पैनल में अधिक महिला सांसद होनी चाहिए जो महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करें।हालांकि, उन्होंने कहा-

अध्यक्ष के पास पैनल के सामने लोगों को बुलाने का अधिकार है। इसलिए अधिक समावेशी और व्यापक चर्चा के लिए वह अन्य महिला सांसदों को आमंत्रित कर सकते हैं।


विभिन्न विभागों से संबंधित स्थायी समितियां स्थायी होती हैं, जबकि विभिन्न मंत्रालयों के विधेयकों और संबंधित विषयों से निपटने के लिए समय-समय पर संयुक्त और चयन समितियों का गठन किया जाता है। इन पैनलों का गठन लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा किया जाता है। शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति राज्यसभा की समिति है।  पार्टियां सदन में अपनी ताकत के आधार पर सदस्यों को नामित करती हैं। प्रस्तावित कानून देश के सभी समुदायों पर लागू होगा और एक बार लागू होने के बाद मौजूदा विवाह और व्यक्तिगत कानूनों का स्थान लेगा। जून 2020 में मंत्रालय द्वारा गठित जया जेटली समिति की सिफारिशों पर केंद्र द्वारा महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र बढ़ाई जा रही है। विधेयक की शुरुआत में कुछ सदस्यों ने विरोध किया, जिन्होंने तर्क दिया कि इस कदम ने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में कई व्यक्तिगत कानूनों का उल्लंघन किया और मांग की कि इसे अधिक जांच के लिए एक संसदीय पैनल के पास भेजा जाए।
What should be the age of marriage of girls: Only one woman MP in parliamentary panel - Satya Hindi
विधेयक में महिलाओं की शादी के लिए कानूनी उम्र को बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान है, जैसा कि पुरुषों के लिए प्रावधान है। यह सात व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन करना चाहता है - भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम; पारसी विवाह और तलाक अधिनियम; मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम; विशेष विवाह अधिनियम; हिन्दू विवाह अधिनियम; और विदेशी विवाह अधिनियम। जिस दिन यह विधेयक संसद में पेश किया गया, उस दिन ही जाटों की तमाम खापों, मुस्लिम संगठनों, सांसदों, नेताओं ने इस विधेयक का विरोध किया है। उनका कहना है कि जब 18 साल की उम्र में वोट डालने का अधिकार है तो शादी करने की उम्र 18 से ज्यादा क्यों बढ़ाई जा रही। विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की जाट खापों का कहना है कि इससे अपराध बढ़ेंगे।
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क़मर वहीद नक़वी
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