सभी धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकरों से बढ़ते शोर पर अदालत ने सख्त निर्देश जारी किया है। धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिद-मंदिर में लगे लाउडस्पीकरों से निकलने वाले शोर विवाद का विषय रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में सिर्फ मस्जिदों के लाउडस्पीकरों से होने वाले शोर को लेकर याचिका दायर की गई थी लेकिन अदालत ने अपने आदेश में किसी धर्म या समुदाय विशेष का नाम लेकर इसे सभी धार्मिक संस्थाओं के लिए लागू करने को कहा। अदालत ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश देने से भी मना कर दिया।