बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म का अनिवार्य पहलू नहीं है। अगर इसके लिए अनुमति नहीं दी जाती है तो किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। अदालत ने यह टिप्पणी जागो नेहरू नगर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाम पुलिस कमिश्नर मामले में की है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा- लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म में अनिवार्य नहीं
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- 29 Mar, 2025
सभी धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकरों से बढ़ते शोर पर अदालत ने सख्त निर्देश जारी किया है। धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिद-मंदिर में लगे लाउडस्पीकरों से निकलने वाले शोर विवाद का विषय रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में सिर्फ मस्जिदों के लाउडस्पीकरों से होने वाले शोर को लेकर याचिका दायर की गई थी लेकिन अदालत ने अपने आदेश में किसी धर्म या समुदाय विशेष का नाम लेकर इसे सभी धार्मिक संस्थाओं के लिए लागू करने को कहा। अदालत ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश देने से भी मना कर दिया।
