लाउडस्पीकर के जरिए अजान पर रोक लगाने की मांग कोर्ट ने नामंजूर कर दी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि लाउडस्पीकरों के जरिए अजान पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने पूछा कि अल्लाह हु अकबर (अल्लाह ही सबसे बड़ा और महान है) कहने से किसकी धार्मिक भावना आहत होती है।
कर्नाटक के मंदिरों में सोमवार सुबह 5 बजे लाउडस्पीकर पर भजन-कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। यह कार्यक्रम मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर अज़ान के विरोध में उठाया गया।
राज ठाकरे के द्वारा राज्य सरकार को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने की चेतावनी देने के बाद महा विकास आघाडी सरकार के नेताओं से उनका विवाद बढ़ता जा रहा है।