अजान पर सुनाए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में अदालत ने लाउडस्पीकर पर अजान देने से रोक लगाने को मना कर दिया है। यानी तय शर्तों के साथ लाउडस्पीकर पर अजान दी जा सकती है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर पर अजान देने से अन्य धर्मों के लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है।
अजान: लाउडस्पीकर पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार
- कर्नाटक
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- 29 Mar, 2025
लाउडस्पीकर के जरिए अजान पर रोक लगाने की मांग कोर्ट ने नामंजूर कर दी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि लाउडस्पीकरों के जरिए अजान पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने पूछा कि अल्लाह हु अकबर (अल्लाह ही सबसे बड़ा और महान है) कहने से किसकी धार्मिक भावना आहत होती है।
