अजान पर सुनाए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में अदालत ने लाउडस्पीकर पर अजान देने से रोक लगाने को मना कर दिया है। यानी तय शर्तों के साथ लाउडस्पीकर पर अजान दी जा सकती है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर पर अजान देने से अन्य धर्मों के लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है।