लाउडस्पीकर के जरिए अजान पर रोक लगाने की मांग कोर्ट ने नामंजूर कर दी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि लाउडस्पीकरों के जरिए अजान पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने पूछा कि अल्लाह हु अकबर (अल्लाह ही सबसे बड़ा और महान है) कहने से किसकी धार्मिक भावना आहत होती है।
उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने और उनकी आवाज़ को तय मानकों पर किए जाने का काम जारी है। धार्मिक गुरुओं ने भी इस काम में सरकार का सहयोग करने की अपील की है।