लाउडस्पीकर के जरिए अजान पर रोक लगाने की मांग कोर्ट ने नामंजूर कर दी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि लाउडस्पीकरों के जरिए अजान पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने पूछा कि अल्लाह हु अकबर (अल्लाह ही सबसे बड़ा और महान है) कहने से किसकी धार्मिक भावना आहत होती है।
कर्नाटक और महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर के जरिए अज़ान के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है। नासिक में लाउडस्पीकर और डीजे पर पाबंदी लगा दी गई है। कर्नाटक में हलाल मीट विरोधी अभियान के बाद ऐसे दूसरे नफरती अभियान पर विपक्षी दलों ने आपत्ति प्रकट की है।