गुजरात हाईकोर्ट ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। इसने कहा कि मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है।
मस्जिद में लाउडस्पीकर: हाईकोर्ट ने पूछा- 'मंदिरों में आरती के बारे में क्या?'
- गुजरात
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- 29 Nov, 2023
मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर गुजरात हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई। जानिए, इसने याचिकाकर्ता को क्या जवाब दिया।

इसने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका को पूरी तरह से गलत करार दिया। गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध पी माई की खंडपीठ ने कहा कि वह यह समझ नहीं पा रही हैं कि "मानवीय आवाज़ अज़ान" ने डेसीबल यानी शोर के स्तर को सीमा से अधिक ध्वनि प्रदूषण के स्तर तक कैसे बढ़ा दिया। अदालत ने मंदिरों में होने वाले आरती जैसे धार्मिक आयोजनों को लेकर सवाल पूछे।