संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने 24 जून, 2022 को 50 साल पुराने रो बनाम वेड निर्णय को 6-3 के बहुमत से उलट दिया। 1973 का रो निर्णय महिला अधिकार के दृष्टिकोण से ऐतिहासिक था। 1973 के इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया था कि अमेरिका का संविधान महिलाओं को गर्भपात का अधिकार देता है। 1973 में न्यायालय ने समूचे अमेरिका के विभिन्न राज्यों में चल रहे गर्भपात विरोधी क़ानूनों को ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब वही सर्वोच्च न्यायालय उसी संविधान से निकलने वाले इस गर्भपात के अधिकार को मानने से इनकार कर रहा है।
संविधान एक ही है पर न्यायाधीश बदल गए हैं और शायद इसलिए संविधान से मिलने वाले अधिकारों के स्वरूप और मात्रा को भी बदल दिया गया है। ऐसी चर्चा है कि इस नए निर्णय को देने वाली न्यायपीठ में कंजरवेटिव न्यायाधीशों का बहुमत था। मतलब साफ है कि न्याय की उपलब्धता में विचारों को थैले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
1973 में जिस समय अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय इस ऐतिहासिक निर्णय को दे रहा था उसके लगभग 3 महीने बाद अप्रैल 1973 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी केशवानंद भारती मामले में अपना निर्णय सुना रहा था। 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 7-6 के बहुमत से संविधान की ‘आधारभूत संरचना’ का सिद्धांत दिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संसद की शक्ति को सीमित करते हुए कहा कि संसद अनुच्छेद-368 के तहत संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है लेकिन ऐसे किसी भी संशोधन से संविधान के आधारभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
न्यायालय ने संविधान के भाग-3 में दिए गए मूल अधिकारों को संविधान का आधारभूत अंग माना। ऐसा ही एक मूल अधिकार है, अनुच्छेद-14 जो कि प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समता का अधिकार तथा कानून का समान संरक्षण प्रदान करता है। दुर्भाग्य यह है कि भारत में मूल अधिकारों की होली वर्ष में कई बार जलती है; उसके अगले दिन और आने वाले कई दिनों तक प्रशासन और सरकारें मनमाने ‘रंग’ खेलते हैं।
गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी (वर्तमान प्रधानमंत्री) की भूमिका को लेकर जाकिया जाफ़री ने सर्वोच्च न्यायालय में एक अर्जी दाखिल की थी। जिसे 24 जून, 2022 को खारिज कर दिया गया। 2002 में गोधरा में साबरमती ट्रेन में आग लगने के कारण अयोध्या से लौट रहे 59 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 27 फरवरी 2002 को घटी इस दुर्घटना के अगले दिन से ही गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगे शुरू हो गए। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। 28 फरवरी को गुलबर्ग सोसाइटी में हुए हत्याकांड में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की निर्ममता से हत्या कर दी गई। तब से लेकर आजतक उनकी 82 वर्षीय पत्नी जाकिया जाफ़री न्याय के लिए संघर्षरत हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने 2008 में गुजरात सरकार से गुजरात दंगों को लेकर SIT बनाने का निर्देश दिया था। इस SIT ने 2012 में अपनी क्लोजर रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी समेत 64 अन्य लोगों को क्लीन चिट दे दी थी।
जाकिया इसके खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय गईं लेकिन वहाँ उनकी याचिका खारिज कर दी गई। अंत में जाकिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय पहुंचीं ताकि SIT की रिपोर्ट को चैलेंज कर सकें। लेकिन जस्टिस खानविलकर की पीठ ने न सिर्फ उनकी याचिका खारिज कर दी बल्कि कुछ ऐसी टिप्पणियाँ भी कीं जिनकी अपेक्षा न्यायपालिका से कम ही रहती है।
न्यायमूर्ति खानविलकर ने SIT की रिपोर्ट पर विश्वास जताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे उनके खिलाफ़ कोई मुक़दमा चलाया जाए। उन्होंने कहा कि SIT की जांच सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में तथा एमिकस क्यूरी के कठोर सुपरविजन में हुई है। लेकिन तथ्य यह है कि SIT की नियुक्ति और कार्य प्रक्रिया पर शुरुआत से ही आरोप लगते रहे हैं। 2008 में सर्वोच्च न्यायालय के तीन जज, न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति सतशिवम और न्यायमूर्ति आफताब आलम की पीठ ने गुजरात सरकार से, गुजरात सरकार के ही खिलाफ SIT बनाने को कहा। मुझे नहीं पता कि न्याय का कौन सा सिद्धांत आरोपी को स्वयं की जांच का अधिकार देता है लेकिन प्रथम दृष्टया यह गलत प्रतीत होता है। इतना ही नहीं, जिन 5 लोगों को मिलाकर SIT बनाई गई उनमें से 3 गुजरात पुलिस के ही अधिकारी थे। ये तीनों ही अधिकारी तत्कालीन गुजरात सरकार के अंतर्गत ही कार्यरत थे। ऐसे में क्या गुजरात पुलिस के द्वारा गुजरात पुलिस की अक्षमता की जांच करना उचित था, खासकर तब जब राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर भी आरोप लग रहे हों? आगे चलकर SIT की रूपरेखा लगातार बदलती रही, बहुत से पुराने सदस्य चले गए और कई नए सदस्य आ गए।
गुजरात दंगों के प्रकरण में कम से कम तीन लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बोला और बयान दिए। ये तीन लोग थे- गुजरात कैडर के आईपीएस संजीव भट्ट, गुजरात के पूर्व गृहमंत्री हरेन पंड्या और आईपीएस आर.बी. श्रीकुमार।
लेकिन जस्टिस खानविलकर ने अपने निर्णय में इन तीनों के बारे में लिखा कि “संजीव भट्ट, हरेन पंड्या और आर.बी. श्रीकुमार की गवाही इस मुद्दे को सिर्फ सनसनीखेज बनाने और राजनैतिक रूप देने की थी, यद्यपि यह सिर्फ झूठ से परिपूर्ण थी”। जस्टिस खानविलकर ने जो ऑब्जर्व किया वही कहा। न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हुए मेरे मन में कुछ प्रश्न उबल रहे हैं।
जो लोग गुजरात दंगों के लिए बनी SIT में शामिल हुए उन्हें बेहतरीन पद प्रदान किए गए। उदाहरण के लिए SIT में शामिल शिवानंद झा (आईपीएस) गुजरात पुलिस के DGP बनकर रिटायर हुए तो उनके साथ ही SIT में शामिल आशीष भाटिया, आईपीएस, वर्तमान में गुजरात के DGP हैं। बाद के दिनों में SIT में शामिल हुए वाई.सी. मोदी (आईपीएस) को 2017 में नेशनल इंवेस्टिगेटिव एजेंसी (NIA) का मुखिया बनाया गया और SIT के प्रमुख व पूर्व सीबीआई निदेशक आर.के. राघवन; जिन्होंने 2017 में SIT के चीफ के पद से स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था उन्हें उसी वर्ष नवंबर में साइप्रस का उच्चायुक्त बना दिया गया।
संजीव भट्ट ने जो बयान दिया उसके बाद उनके खिलाफ 90 के दशक का एक मामला खोल दिया गया और अब वो पिछले कई सालों से जेल में बंद (आजीवन कारावास) हैं।
बाबू बजरंगी नरोदा पटिया हत्याकांड का दोषी है। इस कांड में 97 मुस्लिमों की हत्या हुई जिनमें 36 औरतें और 35 बच्चे शामिल थे। इस आदमी को 2012 से 2016 के बीच 14 बार अल्पकालिक जमानतें मिलीं और फिर 2017 में साबरमती जेल में एक अटेंडेंट दिया गया और अंततः 2019 में उसे ‘स्वास्थ्य कारणों’ से जमानत पर रिहा कर दिया गया।
संदेश क्या है? एक संदेश तो लोकतंत्र के लिए है और दूसरा नागरिकों के लिए। ये सवाल तो उठेगा कि जब स्वास्थ्य कारणों से बाबू बजरंगी जैसा कातिल छोड़ा जा सकता है तो सिद्दिक कप्पन जैसा पत्रकार क्यों नहीं? 35 बच्चों की हत्या का दोषी बाबू बजरंगी स्वास्थ्य कारणों से छोड़ा जा सकता है तो 85 साल के स्टैन स्वामी क्यों नहीं?
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