सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बकरीद के लिए कोरोना प्रतिबंधों में तीन दिन की छूट की अनुमति देने के लिए केरल सरकार की ज़बरदस्त खिंचाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह चौंकाने वाली स्थिति है कि केरल सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में ढील देने की व्यापारियों की मांग को मान लिया है। लॉकडाउन में छूट देने के लिए केरल सरकार ने जो अधिसूचना जारी की थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द तो नहीं किया, लेकिन अदालत ने साफ़ तौर पर कहा कि वह कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम के निर्देशों का पालन करे। कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को रद्द नहीं किया था, बल्कि उसने उत्तर प्रदेश सरकार को ख़ुद से कांवड़ यात्रा रद्द करने को कहा था। इसने उत्तर प्रदेश सरकार को कांवड़ यात्रा को रोकने का आदेश देने के लिए जीवन के मौलिक अधिकार का हवाला दिया था।