छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक अहम फ़ैसले में कहा है कि 15 साल से अधिक उम्र की पत्नी के साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती से किया गया यौन संबंध वैवाहिक बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। अदालत ने कहा कि भारतीय क़ानून में वैवाहिक बलात्कार की कोई परिभाषा ही नहीं है।