छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक अहम फ़ैसले में कहा है कि 15 साल से अधिक उम्र की पत्नी के साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती से किया गया यौन संबंध वैवाहिक बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। अदालत ने कहा कि भारतीय क़ानून में वैवाहिक बलात्कार की कोई परिभाषा ही नहीं है।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट : पति द्वारा ज़बरन किया गया सेक्स बलात्कार नहीं
- छत्तीसगढ़
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- 26 Aug, 2021
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बलात्कार के एक आरोप को यह कह कर खारिज कर दिया कि आरोप लगाने वाली अभियुक्त की पत्नी है, वह 15 साल से अधिक की उम्र की है।

अदालत ने पत्नी से बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को इसी आधार पर रिहा कर दिया।
जस्टिस एन. के. चंद्रवर्षी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार, धारा 375 के तहत किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी पत्नी के साथ किया गया यौन संबंध यदि वह 15 साल से ऊपर की है तो बलात्कार नहीं है।