कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपों के मुख्य आरोपी शेख शाहजहाँ को संदेशखाली से गिरफ्तार करने पर कोई रोक नहीं है। बंगाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। अदालत ने कहा, "हम स्पष्ट करते हैं कि किसी भी कार्यवाही में गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और उन्हें (शाहजहां) आरोपी के रूप में नामजद किया गया है। जाहिर तौर पर उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत है।"
संदेशखाली के TMC नेता शेख शाहजहां को फौरन गिरफ्तार किया जाएः हाईकोर्ट
- पश्चिम बंगाल
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- 26 Feb, 2024
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 26 फरवरी को आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल पुलिस फौरन टीएमसी नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार करे। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने रविवार रात दावा किया कि बंगाल सरकार शाहजहां को गिरफ्तार करने में असमर्थ है क्योंकि अदालत ने "पुलिस के हाथ बांध दिए हैं।"
