कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपों के मुख्य आरोपी शेख शाहजहाँ को संदेशखाली से गिरफ्तार करने पर कोई रोक नहीं है। बंगाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। अदालत ने कहा, "हम स्पष्ट करते हैं कि किसी भी कार्यवाही में गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और उन्हें (शाहजहां) आरोपी के रूप में नामजद किया गया है। जाहिर तौर पर उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत है।"