कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी और तीन अन्य को 14 अगस्त तक राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या गलत बयान देने से रोक दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 'कोई अनियंत्रित अधिकार नहीं है' जिसके तहत अपमानजनक बयान दिए जा सकें। मामले की अब अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी।
राज्यपाल के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी न करें ममता: हाईकोर्ट
- पश्चिम बंगाल
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- 17 Jul, 2024
मुख्यमंत्री ने अदालत को बताया था कि उसमें 'कुछ भी अपमानजनक नहीं है' जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं ने उनसे कहा था कि यौन उत्पीड़न के आरोपों के कारण वे राजभवन में आने में असुरक्षित महसूस कर रही हैं।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस कृष्ण राव की एकल पीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक प्राधिकारी हैं, जो किसी भी मंच पर इस तरह की टिप्पणियों के खिलाफ अपना बचाव नहीं कर सकते और यदि प्रतिवादियों को अपमानजनक बयान देने से नहीं रोका गया, तो इससे राज्यपाल को अपूरणीय क्षति और चोट पहुंचेगी।