त्रिपुरा में हुई हिंसा का हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। अदालत ने राज्य की बीजेपी सरकार से कहा है कि वह इस संबंध में 10 नवंबर तक हलफ़नामा दाख़िल करे। अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार हलफ़नामे में बताए कि उसने शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या क़दम उठाए हैं।
त्रिपुरा हिंसा: हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, सरकार से कहा- हलफ़नामा दें
- त्रिपुरा
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- 30 Oct, 2021
त्रिपुरा में हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बहस हो रही है।

त्रिपुरा के पानीसागर और कुछ अन्य इलाक़ों में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर भी ख़ासी बहस हो रही है। हिंसा की ये घटनाएं पानीसागर के साथ ही ऊनाकोटी और सिपाहीजाला जिलों में भी हुई थीं।
विहिप की रैली
राज्य सरकार ने मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति सुभाशीष तलपात्रा की बेंच को बताया कि उसने पानीसागर में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की रैली के मद्देनज़र ज़रूरी पुलिस इंतजाम किए थे। विहिप ने यह रैली बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और दुर्गा पूजा के पंडालों पर हुए हमलों के विरोध में 26 अक्टूबर को बुलाई थी।