त्रिपुरा में हुई हिंसा का हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। अदालत ने राज्य की बीजेपी सरकार से कहा है कि वह इस संबंध में 10 नवंबर तक हलफ़नामा दाख़िल करे। अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार हलफ़नामे में बताए कि उसने शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या क़दम उठाए हैं।