केरल हाईकोर्ट ने राज्य के 9 यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों (वीसी) से कहा है कि वे अपने पदों पर बने रहें। उन्हें फिलहाल इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने कि सभी 9 वीसी तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि राज्यपाल उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस के बाद अंतिम आदेश जारी नहीं कर देते। इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामले के महत्व को देखते हुए हाईकोर्ट ने सोमवार शाम को केस की विशेष सुनवाई की और निर्देश जारी किया।
केरल हाईकोर्ट का आदेश 9 यूनिवर्सिटीज के वीसी काम करते रहें
- केरल
- |
- |
- 24 Oct, 2022
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के 9 यूनिवर्सिटीज के वीसी से सोमवार सुबह तक इस्तीफा देने का आदेश रविवार को आदेश दिया था। इसके खिलाफ याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने सोमवार शाम को विशेष रूप से सुनवाई की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सभी 9 वीसी से कहा कि वे राज्यपाल का अंतिम आदेश आने तक काम करते रहें।
