केरल की पी विजयन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के खिलाफ याचिका दाखिल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल सरकार की याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति केरल विधानसभा से पारित 4 विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रही हैं। केरल सरकार की इस याचिका में केंद्र सरकार, राष्ट्रपति के सचिव, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और उनके अतिरिक्त सचिव को पार्टी बनाया है।
अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक केरल सरकार ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित चार विधेयकों को बिना कोई कारण बताए मंजूरी देने से रोकने के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ और राज्य के राज्यपाल द्वारा सात विधेयकों को दो साल तक लंबित रखने और फिर उन्हें रेफर करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
केरल सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि इन विधेयकों को दो साल तक लंबित रखने की राज्यपाल की कार्रवाई ने राज्य की विधायिका के कामकाज को विकृत कर दिया है और इसके अस्तित्व को ही अप्रभावी और निरर्थक बना दिया है। इन विधेयकों में जनहित के विधेयक शामिल हैं जो जनता की भलाई के लिए हैं।
याचिका में कहा गया है कि कि राज्यपाल अक्सर मीडिया को संबोधित करते रहे हैं और राज्य सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री के खिलाफ सार्वजनिक आलोचना करते रहे हैं।
उन विधेयकों को दो साल तक लंबित रखना राज्यपाल के पद और उनके संवैधानिक कर्तव्यों के साथ भी गंभीर अन्याय है।
इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, राज्यपाल ने एक विधेयक को मंजूरी दे दी थी और सात अन्य को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था, जिन्होंने इसके बाद उनमें से चार को मंजूरी दे दी थी।
याचिका में केरल राज्य ने तर्क दिया है कि राष्ट्रपति को ये संदर्भ देते समय किसी भी स्थान पर राज्यपाल ने इस तथ्य का भी उल्लेख नहीं किया कि उन्होंने विधेयकों को 11 से 24 महीने तक अपने पास लंबित रखा है।
यदि इसका उल्लेख किया गया होता, तो राष्ट्रपति से अनुच्छेद 200 के प्रावधानों के अनुसार, जितनी जल्दी हो सके' बिलों को संदर्भित नहीं करने के संबंध में पूछताछ की गई होती।
इससे पता चलता है कि बिलों को बिना किसी कारण के लंबित रखा गया है, जिससे बिलों का कार्यान्वयन और विधानसभा का उद्देश्य और कार्यप्रणाली अप्रभावी और निष्क्रिय हो गई है। यदि समय-सीमा का उल्लेख किया गया होता, तो राष्ट्रपति को इस बात पर ध्यान दिया जाता कि विधेयकों को "जितनी जल्दी हो सके" नहीं, बल्कि दो साल बाद संदर्भित किया जा रहा है।
याचिका में तर्क दिया गया कि राज्यपाल की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अपने संवैधानिक कर्तव्य और कार्य को पूरा करने से बचने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था, जिससे अनुच्छेद 200 के प्रावधानों में निहित वाक्यांश “जितनी जल्दी हो सके” को एक मृत पत्र बना दिया गया, जैसे कि इसका अस्तित्व नहीं है।
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