केरल हाईकोर्ट ने केरल यूनिवर्सिटी सीनेट में चार सदस्यों के मनोनयन को रद्द कर दिया। इनकी नियुक्ति राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने की थी। दरअसल, यूनिवर्सिटी ने जो सूची भेजी थी, राज्यपाल ने उन नामों को हटाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से संबद्ध उम्मीदवारों को शामिल किया था। एबीवीपी आरएसएस और भाजपा से जुड़ा एक छात्र संगठन है।
राज्यपाल आरिफ के केरल यूनिवर्सिटी में 4 मनोनयन को कोर्ट ने रद्द किया
- केरल
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- 22 May, 2024
केरल हाईकोर्ट ने डेढ़ महीने में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से यूनिवर्सिटी सीनेट में नियुक्त किए जाने वाले लोगों की नई सूची मांगी है। अदालत ने केरल के गवर्नर की उस दलील को भी खारिज कर दिया कि बतौर कुलाधिपति उन्हें ऐसी नियुक्तियों का अधिकार हासिल है। जानिए पूरा मामलाः
