सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि एमसीडी मेयर के चुनाव में मनोनीत पार्षदों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। एमसीडी संविधान में इसकी बहुत स्पष्ट व्याख्या है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सोमवार को यह टिप्पणी अभी मौखिक की है। कोई फैसला नहीं सुनाया है। इस मामले की सुनवाई गुरुवार 16 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
दिल्ली मेयर चुनाव 16 को नहीं, मनोनीत पार्षदों को वोटिंग अधिकार नहींः SC
- दिल्ली
- |
- सत्य ब्यूरो
- |
- 13 Feb, 2023
दिल्ली के मेयर का चुनाव अब 16 फरवरी को नहीं होगा। यह बात आज सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से पेश एएसजी ने कही। एलजी ने 16 फरवरी को मेयर चुनाव की तारीख घोषित कर दी थी।
