सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि एमसीडी मेयर के चुनाव में मनोनीत पार्षदों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। एमसीडी संविधान में इसकी बहुत स्पष्ट व्याख्या है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सोमवार को यह टिप्पणी अभी मौखिक की है। कोई फैसला नहीं सुनाया है। इस मामले की सुनवाई गुरुवार 16 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है।