अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ एक अहम फ़ैसला सुनाया। कोर्ट ने द्वारका में होर्डिंग्स लगाने के लिए कथित तौर पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग के मामले में उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने पुलिस को दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 2007 की धारा 3 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की सजा) के तहत मामला दर्ज करने और अन्य संभावित अपराधों की जांच करने का निर्देश दिया। यह मामला एक बार फिर राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह कानूनी कार्रवाई है या राजनीतिक प्रतिशोध?
'फंड के दुरुपयोग' पर कोर्ट ने दिया FIR का आदेश; केजरीवाल फँसे?
- दिल्ली
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- 11 Mar, 2025
केजरीवाल के खिलाफ 'फंड के दुरुपयोग' को लेकर FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है। जानें क्या हैं आरोप और आगे की कानूनी कार्रवाई।

यह फ़ैसला ऐसे समय में आया है, जब अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पहले से ही कई कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है। पिछले साल शराब नीति घोटाले में उनकी गिरफ्तारी और जमानत के बाद अब यह नया मामला उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। बीजेपी इसे आप की कथित भ्रष्ट नीतियों का सबूत बता सकती है। वहीं, आप इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दे रही है। पार्टी के समर्थकों का कहना है कि 2019 का मामला अब उठाना सत्ताधारी दलों की साजिश है, ताकि केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके।
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