“रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं हैं। वह अपनी दुनिया में रहते हैं।“ ये शब्द दिल्ली हाईकोर्ट ने योगगुरु रामदेव के लिए तब कहे जब वह ‘रूह अफ़ज़ा’ मामले को लेकर हमदर्द के आरोपों पर सुनवाई कर रहा था। अदालत ने रामदेव को फिर फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट की अवमानना का आरोप भी लगाया है।मामला दिल्ली हाई कोर्ट में रामदेव के गुलाब शर्बत को लेकर जुड़ा हुआ था। हमदर्द कंपनी ने रामदेव पर उनके उत्पादों और ट्रेडमार्क को बदनाम करने का आरोप लगाया है। हमदर्द का आरोप है कि रामदेव उनके उत्पादों को बदनाम करके अपने उत्पाद बेचना चाहते हैं। इस पर कोर्ट ने रामदेव से पुराने वीडियो हटाने के लिए कहा था। रामदेव नये वीडियो लेकर बाजार में उतरे थे पर उसे देखकर दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ भड़क गई। जवाब में गुरुवार को रामदेव ने कोर्ट को बताया कि वह अपने नए वीडियो का वह हिस्सा हटा देंगे, जिसमें हमदर्द और उनके उत्पादों का ज़िक्र है। यह दूसरी बार है जब 10 दिनों के अंदर रामदेव को कोर्ट के आदेश के बाद वीडियो हटाने की बात सुननी पड़ी है।