एनसीपी नेता और लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता दूसरी बार रद्द कर दी गई है। उन्हें दूसरी बार लोकसभा सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन बुधवार को जारी कर दिया है।
बीते 3 अक्टूबर को केरल हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक केस में एनसीपी सांसद फैजल की सजा को निलंबित करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया था।
केरल हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद लोकसभा सचिवालय ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है।
इसमें कहा गया है कि केरल हाई कोर्ट के तीन अक्टूबर 2023 के आदेश के मद्देनजर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फैजल को लोकसभा की सदस्यता से उनकी दोषसिद्धि की तारीख 11 जनवरी 2023 से अयोग्य घोषित किया जाता है।
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जनवरी में भी इन्हें अयोग्य करार दिया गया था
इसी केस में मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता पहले भी जा चुकी है। उन्हें इससे पहले 25 जनवरी को अयोग्य करार दिया गया था।11 जनवरी, 2023 को कवरत्ती सत्र अदालत ने हत्या के प्रयास मामले में मोहम्मद फैज़ल और तीन अन्य को 10 साल जेल की सजा सुनाई और उनमें से प्रत्येक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके बाद उन्हें पहली बार अयोग्य करार दिया गया था।
बाद में जब केरल हाईकोर्ट द्वारा उनकी दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगा दी गई थी तब 29 मार्च को मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता वापस बहाल कर दी गई थी।
इसके बाद अगस्त, 2023 में फिर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था।
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