अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि सेबी की जांच और विशेषज्ञ समिति के सदस्यों की निष्पक्षता पर संदेह करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।