दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। होली की छुट्टी के बाद 27 मार्च यानी बुधवार को अदालत की दोबारा बैठक के बाद मामले की सुनवाई होगी।
अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने शनिवार शाम को इसके लिए याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कहा है कि दोनों फैसले अवैध हैं। अरविंद केजरीवाल रिहाई के हकदार हैं, हमने दिल्ली हाईकोर्ट से रविवार 24 मार्च को सुनवाई की मांग की।