दिल्ली दंगों में 5 साल से जेल में बंद पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत नहीं मिली। वो एआईएमआईएम के टिकट पर मुस्तफाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान है। ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच ने चुनाव लड़ने के लिए ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर खंडित फैसला सुनाया। मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के पास भेज दिया गया कि या तो इसे किसी तीसरे जज को सौंपा जाए या तीन जजों की एक बड़ी बेंच का इस मामले में गठन किया जाये।
ताहिर हुसैन केस में सुप्रीम जज बंटे, मामला CJI के पास, जज साहब के सवाल पढ़िये
- दिल्ली
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- 22 Jan, 2025
आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने दिल्ली चुनाव लड़ने के लिए जमानत मांगी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। वहां दो जजों की बेंच बुधवार 22 जनवरी को फैसले पर बंट गई। एक जज ने कहा जमानत मिलना चाहिए, दूसरे जज ने कहा जमानत नहीं मिलना चाहिए। बंटा हुआ फैसला आने के बाद इसे भारत के चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है। इस केस में जज साहब के सवाल पढ़े जाने चाहिए।
