आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने दिल्ली चुनाव लड़ने के लिए जमानत मांगी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। वहां दो जजों की बेंच बुधवार 22 जनवरी को फैसले पर बंट गई। एक जज ने कहा जमानत मिलना चाहिए, दूसरे जज ने कहा जमानत नहीं मिलना चाहिए। बंटा हुआ फैसला आने के बाद इसे भारत के चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है। इस केस में जज साहब के सवाल पढ़े जाने चाहिए।