दिल्ली दंगे में आरोपी बनाए गए आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली के एक कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि उन्होंने दंगाइयों को 'मानव हथियार' जैसा इस्तेमाल किया। दंगे के दौरान आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उन्होंने जमानत के लिए याचिका लगाई थी और सोमवार को कोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा था।
दिल्ली दंगा- ताहिर हुसैन ने दंगाइयों को 'मानव हथियार' जैसा इस्तेमाल किया: कोर्ट
- दिल्ली
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- 14 Jul, 2020
दिल्ली दंगे में आरोपी बनाए गए आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली के एक कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि उन्होंने दंगाइयों को 'मानव हथियार' जैसा इस्तेमाल किया।

दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने अदालत में दाख़िल की गई चार्जशीट में कहा था कि हथियारबंद दंगाइयों ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के उकसावे पर अंकित को पकड़ लिया और उन्हें घसीटते हुए ले गये। इसके बाद उसकी हत्या कर शव नाले में डाल दिया। चार्जशीट में लिखा है कि अंकित के शव पर धारदार हथियारों के 51 निशान थे।