दिल्ली दंगे में आरोपी बनाए गए आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली के एक कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि उन्होंने दंगाइयों को 'मानव हथियार' जैसा इस्तेमाल किया। दंगे के दौरान आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उन्होंने जमानत के लिए याचिका लगाई थी और सोमवार को कोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा था।