दिशा रवि को जमानत मिल गई और ज़मानत देते समय कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वह दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा झटका है। अदालत ने कहा है कि जिन आरोपों के तहत दिशा को गिरफ़्तार किया गया है उसके लिए रत्ती भर भी सबूत नहीं है। कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि 22 साल की एक ऐसी लड़की जिसके ख़िलाफ़ पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उसको ज़मानत नहीं देने का कोई कारण नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने असहमति की आवाज़ और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर सख़्त टिप्पणियाँ भी कीं।
कोर्ट ने भी कह दिया- दिशा रवि के ख़िलाफ़ रत्ती भर भी सबूत नहीं
- दिल्ली
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- 24 Feb, 2021
दिशा रवि को जमानत मिल गई और इस ज़मानत देते समय कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वह दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा झटका है। अदालत ने कहा है कि जिन आरोपों के तहत दिशा को गिरफ़्तार किया गया है उसके लिए रत्ती भर सबूत नहीं है।

दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट के जज धर्मेंद्र राणा ने 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इसी अदालत ने बीते शुक्रवार को दिशा को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दिशा पर आरोप है कि उन्होंने एक टूलकिट को तैयार करने और इसे सोशल मीडिया पर आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। पुलिस का दावा है कि इस टूलकिट के पीछे सिख अलगाववादी संगठन पोएटिक जस्टिस फ़ाउंडेशन (पीजेएफ़) का हाथ है। इसी के मद्देनज़र दिशा पर अंतरराष्ट्रीय साज़िश रचने और राजद्रोह जैसे आरोप लगाए गए।