जिस पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि पर राजद्रोह से लेकर, हिंसा में साज़िश रचने और खालिस्तानियों से संबंध बताने के आरोप लगाए गए थे उसमें 8 महीने बाद भी चार्जशीट क्यों नहीं? बिना सबूत ही लगाए थे आरोप?
किसान आन्दोलन से जुड़े टूलकिट शेयर करने के मामले में गिरफ़्तार और उसके बाद रिहा पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव साझा किया है। उन्होंने शनिवार को अपने पोस्ट में कहा कि उनकी स्वायत्तता का उल्लंघन किया गया।
दिशा रवि को जमानत मिल गई और इस ज़मानत देते समय कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वह दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा झटका है। अदालत ने कहा है कि जिन आरोपों के तहत दिशा को गिरफ़्तार किया गया है उसके लिए रत्ती भर सबूत नहीं है।
पर्यावरण के मुद्दों पर काम करने वाली कार्यकर्ता दिशा रवि को मंगलवार को जमानत मिल गई है। दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है।
किसान आंदोलन से जुड़ी कोई ‘टूलकिट’ जलवायु नेत्री ग्रेटा तनबर्ग (थनबर्ग) के साथ साझा करने और उसे सम्पादित करने के आरोप में दिशा रवि को दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ ने बंगलुरू से हिरासत में ले लिया था।
47 रिटायर्ड जजों और प्रशासनिक अधिकारियों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख कर यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस बग़ैर दवाब के स्वतंत्र रूप से काम करे।
Satya Hindi News Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। दिशा रवि को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया । दिशा रवि केस : ‘पक्षपातपूर्ण और सनसनी वाली पत्रकारिता हो रही’
Satya Hindi News Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। दिशा रवि केस : ‘पक्षपातपूर्ण और सनसनी वाली पत्रकारिता की हो रही’ । उन्नाव: लड़कियों के शरीर पर चोट के निशान नहीं- पुलिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिशा रवि मामले में कुछ न्यूज़ चैनलों को सनसनी फैलाने से बचने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि 'आम तौर पर मीडिया इस तरह के सनसनीखेज तरीक़े से जानकारी प्रसारित नहीं कर सकता है।'
मीडिया के लिए क्यों लीक किए जाते हैं किसी भी मामले का साक्ष्य? आख़िर कब तक चलेगा मीडिया ट्रायल? दिशा रवि के मामले में न्यूज़ चैनलों को क्यों जारी किया गया है नोटिस? देखिए वरिष्ठ पत्रकार नीलू व्यास की रिपोर्ट। Satya Hindi
Satya Hindi News Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। दिशा रवि की याचिका पर न्यूज़ चैनलों को हाई कोर्ट का नोटिस। शांतिपूर्ण रहा रेल रोको आंदोलन, पटरी पर बैठे किसान
टूलकिट मामले में गिरफ़्तार की गई दिशा रवि की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ और न्यूज़ 18 चैनलों को नोटिस दिया है। दिशा ने इन कथित तौर पर उनके निजी बातचीत को लीक होने और प्रसारित होने से रोकने की मांग की है।