पर्यावरण के मुद्दों पर काम करने वाली दिशा रवि को शनिवार को जमानत नहीं मिली। दिशा को शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दिशा पर आरोप है कि उसने एक टूलकिट को तैयार करने और इसे सोशल मीडिया पर आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। पुलिस का दावा है कि इस टूलकिट के पीछे सिख अलगाववादी संगठन पोएटिक जस्टिस फ़ाउंडेशन (पीजेएफ़) का हाथ है।
दिशा को नहीं मिली जमानत, जज ने कहा- अटकलें लगा रही दिल्ली पुलिस
- दिल्ली
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- 20 Feb, 2021
दिशा पर आरोप है कि उसने एक टूलकिट को तैयार करने और इसे सोशल मीडिया पर आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।

अदालत ने दिशा के वकील और दिल्ली पुलिस की दलीलों को सुनने के बाद फ़ैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान जज धर्मेंद्र राणा ने कहा कि वह इस मामले में तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक वह ख़ुद पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाते। अदालत दिशा की जमानत को लेकर मंगलवार को फ़ैसला सुनाएगी।