पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने राज्य की पुलिस को आदेश दिया है कि वह चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले के सभी पीड़ितों के केस दर्ज करे। ग़ौरतलब है कि बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद कई जगहों पर हिंसा हुई थी और बीजेपी ने सत्तारूढ़ टीएमसी पर आरोप लगाया था कि उसके कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की हदें पार कर दी हैं।
बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के सारे केस दर्ज हों: हाई कोर्ट
- पश्चिम बंगाल
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- 19 Aug, 2021
पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम आदेश दिया है।

मामले की सुनवाई कर रही हाई कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने ममता सरकार से कहा है कि वह हिंसा में पीड़ित लोगों का इलाज सुनिश्चित करे और सभी को राशन भी उपलब्ध कराए चाहे पीड़ितों के पास राशन कार्ड हों या नहीं।
हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया कि वे चुनाव के बाद हुई हिंसा मामलों से जुड़े सभी कागजातों को सुरक्षित रखें। इसके अलावा हिंसा में मारे गए बीजेपी नेता अभिजीत सरकार का फिर से पोस्टमार्टम कराने के निर्देश भी हाई कोर्ट ने दिए।