सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि बंगाल में भाजपा के विज्ञापन आपत्तिजनक थे। लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई को कहा कि पहली ही नजर में हम बता रहे हैं कि भाजपा के विज्ञापन अपमानजनक थे। इसलिए हम कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। बंगाल भाजपा ने कुछ विज्ञापन टीएमसी के खिलाफ छपवाए थे। यह मामला उसी से संबंधित है।
बंगाल भाजपा के विज्ञापनः सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से क्यों मना किया
- पश्चिम बंगाल
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- 29 Mar, 2025
भाजपा ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ विज्ञापन छपवाए थे। टीएमसी ने इस पर आपत्ति की और हाईकोर्ट चली गई। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी के साथ विज्ञापनों पर रोक लगाई। हाईकोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग पर भी टिप्पणी की। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ भाजपा सुप्रीम कोर्ट पहुंची लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया। जानिए क्या है पूरा मामलाः
