3 अक्टूबर 2023 को डिजिटल न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुरकायस्थ पर आरोप था कि उन्होंने अपने पोर्टल पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए चीन से फन्डिंग प्राप्त की है। दिल्ली पुलिस ने हड़बड़ी में अगले दिन यानि 4 अक्टूबर को सुबह 6 बजे ही पुरकायस्थ को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। कोर्ट में पेशी से पहले पुरकायस्थ के वकील तक को सूचित करना जरूरी नहीं समझा। उन्हे इतना भी नहीं बताया गया कि उन्हे किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसी बात को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.आर. गवई और संदीप मेहता की पीठ ने न्यूज़क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को अवैध ठहराते हुए उन्हें 15 मई को हिरासत से रिहा करने का निर्देश दे दिया।
वर्तमान नेतृत्व, लोकतंत्र और प्रेस स्वतंत्रता का अपराधी है
- विमर्श
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- 29 Mar, 2025

न्यूज क्लिक के संस्थापक संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी को भी अपनी गिरफ्तारी की वजह जानने का हक है। प्रबीर पुरकायस्थ के मामले में इंसाफ के इस तकाजे को तोड़ा गया। लेकिन यह महज न्यूज क्लिक के संपादक का मामला नहीं है, यह मीडिया की आजादी का सवाल है। जिसे सरकार तमाम तरह के फर्जी आरोपों के सहारे नियंत्रित करना चाहती है। स्तंभकार वंदिता मिश्रा का साप्ताहिक कॉलमः