सुप्रीम कोर्ट ने अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को राहत देते हुए चुनाव से ऐन पहले उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। शीर्ष अदालत ने सोमवार को पंजाब पुलिस को निर्देश दिया है कि वह 23 फ़रवरी तक मजीठिया को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार न करे ताकि वह राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकें।
बिक्रम मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, चुनाव से पहले कार्रवाई पर सवाल
- पंजाब
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- 31 Jan, 2022
ड्रग्स केस में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर राहत दी है? जानिए अदालत ने क्या कहा।

मजीठिया के ख़िलाफ़ 20 दिसंबर को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 25 (किसी अपराध के लिए परिसर आदि का उपयोग करने की अनुमति देना), 27 ए (अवैध यातायात को वित्तपोषित करना और अपराधियों को शरण देना) और धारा 29 (आपराधिक साजिश और अपराध को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। एनडीपीएस की धारा 27 के तहत किए गए अपराध गैर-जमानती हैं। मोहाली की एक अदालत ने मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद से वह गिरफ्तारी से बचते रहे थे।