सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी को शेयर बाज़ार में ट्रेड करने से पाँच साल के लिए रोक दिया है। उनपर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उनके साथ रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
सेबी ने अनिल अंबानी की ट्रेडिंग पर 5 साल का प्रतिबंध, जुर्माना क्यों लगाया?
- अर्थतंत्र
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- 23 Aug, 2024
सेबी का यह ताज़ा फैसला सेबी के फरवरी 2022 के अंतरिम आदेश के बाद आया है। इसे पहले ही आरएचएफएल, अनिल अंबानी और तीन अन्य को कंपनी से कथित तौर पर फंड गबन करने के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था।

सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने अंबानी को 5 साल की अवधि के लिए किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या बाजार नियामक के साथ पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक यानी केएमपी के रूप में प्रतिभूति बाजार से जुड़ने से रोक दिया है। इसके अलावा नियामक ने रिलायंस होम फाइनेंस को छह महीने के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया और उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।