सरकार ने ऑटोमैटिक रूट से होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसके बड़े दूरगामी नीतेजे हो सकते हैं। नए नियमों के मुताबिक़, पड़ोसी देशों के नागरिकों के स्वामित्व वाली कंपनियाँ भारत की किसी कंपनी में ऑटोमैटिक अप्रूवल रूट से पैसे निवेश नहीं कर सकेंगी। इसके लिए उन्हें सामान्य प्रक्रिया से जाना होगा, जिसमें सरकार की स्वीकृति ज़रूरी होगी।