सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। जब अदालत ने पूछा तो ईडी ने कहा कि उसे जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। तो सवाल है कि जिस ईडी ने ट्रायल कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक में किसी भी क़ीमत पर जमानत होने देने का विरोध किया, उसने आख़िर सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध क्यों नहीं किया? क्या उसका दावा इतना मज़बूत था? या फिर कुछ और वजह थी?