सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। जब अदालत ने पूछा तो ईडी ने कहा कि उसे जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। तो सवाल है कि जिस ईडी ने ट्रायल कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक में किसी भी क़ीमत पर जमानत होने देने का विरोध किया, उसने आख़िर सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध क्यों नहीं किया? क्या उसका दावा इतना मज़बूत था? या फिर कुछ और वजह थी?
ईडी ने क्यों कहा संजय सिंह की और हिरासत ज़रूरी नहीं? जानें, असली वजह
- देश
- |
- |
- 2 Apr, 2024

शराब नीति मामले में 6 महीने से जेल में बंद आप सांसद संजय सिंह को आख़िरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। जानिए, आख़िर क्यों ईडी ने हिरासत नहीं मांगी।
इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से पहले सुनवाई के दौरान दी गई दलीलों में मिल सकता है। तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने संजय सिंह के पक्ष में दिनेश अरोड़ा द्वारा दिए गए 9 बयानों के साथ-साथ किसी भी पैसे की वसूली न होने के दावे को ध्यान में रखा। बेंच में शामिल जस्टिस संजीव खन्ना ने टिप्पणी की, 'कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, कोई निशान नहीं है।' इसके बाद ईडी के वकील को निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा गया कि क्या संजय सिंह की और हिरासत की ज़रूरत है?