सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया। अडानी समूह को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह रेगुलेटर व्यवस्था के क्षेत्र में दखल नहीं दे सकता है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट या ऐसी कोई भी चीज अलग जांच के आदेश का आधार नहीं बन सकती है। सेबी आगे बढ़ेगी और कानून के मुताबिक अपनी जांच जारी रखेगी। शीर्ष अदालत ने सेबी को तीन महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करने का आदेश देते हुए कहा कि यह दिखाने के लिए कोई मेटिरियल नहीं है कि सेबी कदम उठाने में उदासीन था।
अडानी-हिंडनबर्ग में SIT जांच नहीं, सेबी जांच पर भरोसाः सुप्रीम कोर्ट
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- 3 Jan, 2024
सुप्रीम कोर्ट अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए धोखाधड़ी वाले लेनदेन और शेयर-मूल्य में हेराफेरी के आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर बुधवार को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच को सेबी से एसआईटी को सौंपने से इनकार कर दिया और कहा कि सेबी ने जांच में लापरवाही नहीं बरती है।
