अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने देश के छह राज्यों को श्रम क़ानूनों को निलंबित किए जाने पर हिदायत दी है। इसने कहा है कि श्रम क़ानून में जो भी बदलाव हो वो आपसी सहमति से और अंतरराष्ट्रीय श्रम के मानकों के आधार पर ही हो। इसने राज्यों से कहा है कि वे इस पर विचार करें।
श्रम क़ानून निलंबित करने पर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने राज्यों को दी हिदायत
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- 15 May, 2020
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने देश के छह राज्यों को श्रम क़ानूनों को निलंबित किए जाने पर हिदायत दी है। इसने कहा है कि श्रम क़ानून में जो भी बदलाव हो वो आपसी सहमति से और अंतरराष्ट्रीय श्रम के मानकों के आधार पर ही हो।

देश में अब तक छह राज्यों ने या तो श्रम क़ानूनों को बदला है या फिर इसकी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश और गुजरात की बीजेपी सरकारों ने कहा है कि वे मज़दूरी से लेकर काम के घंटे तक को लेकर क़ानूनों को निलंबित करेंगी। उनका तर्क है कि इससे फ़ैक्ट्रियाँ और उद्योग संबंधित राज्य में आएँगे और इससे उन्हें लॉकडाउन की वजह से ख़राब हुई आर्थिक स्थिति से उबरने में मदद मिलेगी।