दिल्ली हाई कोर्ट ने दिशा रवि मामले में कुछ न्यूज़ चैनलों को सनसनी फैलाने से बचने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि 'आम तौर पर मीडिया इस तरह सनसनीखेज तरीक़े से जानकारी प्रसारित नहीं कर सकता है।' इसने कहा है कि सूचना प्रसारित करते समय 'पर्याप्त संपादकीय नियंत्रण' हो। कोर्ट ने यह टिप्पणी उस मामले में की जिसमें दिशा ने आरोप लगाया है कि उनकी निजी बातचीत को तीन न्यूज़ चैनल प्रसारित कर रहे हैं यानी वे निजता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। उधर, शुक्रवार को ही पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
दिशा को न्यायिक हिरासत, कोर्ट ने न्यूज़ चैनलों से कहा- 'सनसनी न फैलाएँ'
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- 19 Feb, 2021
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिशा रवि मामले में कुछ न्यूज़ चैनलों को सनसनी फैलाने से बचने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि 'आम तौर पर मीडिया इस तरह के सनसनीखेज तरीक़े से जानकारी प्रसारित नहीं कर सकता है।'

टूलकिट मामले में गिरफ़्तार दिशा रवि की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ और न्यूज़ 18 न्यूज़ चैनलों के संदर्भ में टिप्पणी कर रहा था। इनको एक दिन पहले ही नोटिस जारी किया गया था। याचिका में पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि पुलिस उनकी निजी वाट्सऐप चैट सहित जाँच की सामग्री को मीडिया में लीक कर रही है। हालाँकि, सरकार ने किसी भी सामग्री को लीक करने से इनकार किया है।