सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के हरियाणा के स्थानीय युवाओं को नौकरियों में आरक्षण को लेकर दिए फैसले पर रोक लगा दी है। कुछ दिन पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्थानीय लोगों को नौकरी में 75% का आरक्षण लागू करने पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हाई कोर्ट से कहा है कि वह इस मामले में 4 हफ्ते में फैसला करे। कोर्ट ने राज्य सरकार से भी कहा है कि वह इस कानून का पालन न करने पर कंपनियों के खिलाफ कोई कठोर कदम ना उठाए।
हरियाणा: नौकरियों में 75% आरक्षण बरकरार, हाई कोर्ट के फैसले पर ‘सुप्रीम’ रोक
- हरियाणा
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- 17 Feb, 2022
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्थानीय लोगों को नौकरी में 75% का आरक्षण लागू करने पर रोक लगा दी थी। खट्टर सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
खट्टर सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि हाई कोर्ट ने सिर्फ 1:30 मिनट की सुनवाई में ही अपना फैसला दे दिया। राज्य सरकार ने याचिका में कहा था कि उसके अधिवक्ता को हाई कोर्ट ने सुना तक नहीं।