सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के हरियाणा के स्थानीय युवाओं को नौकरियों में आरक्षण को लेकर दिए फैसले पर रोक लगा दी है। कुछ दिन पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्थानीय लोगों को नौकरी में 75% का आरक्षण लागू करने पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हाई कोर्ट से कहा है कि वह इस मामले में 4 हफ्ते में फैसला करे। कोर्ट ने राज्य सरकार से भी कहा है कि वह इस कानून का पालन न करने पर कंपनियों के खिलाफ कोई कठोर कदम ना उठाए।