गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात पुलिस के 4 अधिकारियों को अदालत की अवमानना (सुप्रीम कोर्ट के डीके बसु दिशानिर्देशों का उल्लंघन) का दोषी पाया है। हाईकोर्ट ने उन्हें गुरुवार 19 अक्टूबर को 14 दिनों की साधारण कैद की सजा सुनाई है। दोषी पुलिसकर्मियों को फौरन गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि अदालत ने फिलहाल अपने फैसले को 3 महीने के लिए रोक दिया है, ताकि आरोपियों को इस फैसले के खिलाफ अपील का मौका मिल सके। लाइव लॉ के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में खेड़ा जिले में मुस्लिम पुरुषों को सार्वजनिक रूप से पीटा गया था। लेकिन इस संबंध में जस्टिस ए.एस. सुपेहिया और जस्टिस गीता गोपी की टिप्पणी महत्वपूर्ण है।
गुजरातः मुस्लिमों की सरे बाजार पिटाई में 4 पुलिसकर्मी दोषी, सजा सुनाई
- गुजरात
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- 29 Mar, 2025
गुजरात हाईकोर्ट ने खेड़ा में कुछ मुस्लिमों को मामूली आरोप में चौराहे पर पोल से बांधकर पिटाई करने के मामले में चार पुलिस वालों को सजा सुनाई है। गुजरात ने 2002 में भयानक दंगे देखे हैं। उसके बाद से वहां मुस्लिमों को लेकर तमाम खबरें आती रहती है। खेड़ा का मामला वायरल हुआ था। इस मामले में सजा से ज्यादा महत्वपूर्ण अदालत की टिप्पणियां हैं।
