गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात पुलिस के 4 अधिकारियों को अदालत की अवमानना ​​(सुप्रीम कोर्ट के डीके बसु दिशानिर्देशों का उल्लंघन) का दोषी पाया है। हाईकोर्ट ने उन्हें गुरुवार 19 अक्टूबर को 14 दिनों की साधारण कैद की सजा सुनाई है। दोषी पुलिसकर्मियों को फौरन गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि अदालत ने फिलहाल अपने फैसले को 3 महीने के लिए रोक दिया है, ताकि आरोपियों को इस फैसले के खिलाफ अपील का मौका मिल सके। लाइव लॉ के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में खेड़ा जिले में मुस्लिम पुरुषों को सार्वजनिक रूप से पीटा गया था। लेकिन इस संबंध में जस्टिस ए.एस. सुपेहिया और जस्टिस गीता गोपी की टिप्पणी महत्वपूर्ण है।