सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गोवा में स्थित कर्लीस क्लब पर बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बुलडोजर की यह कार्रवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के आदेश पर की जानी थी। इस क्लब और रेस्तरां पर यह आरोप है कि इसके निर्माण में तटीय क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन किया गया है।
बताना होगा कि बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने अपनी मौत से पहले इस क्लब में पार्टी की थी। आरोप है कि उनके सहयोगी सुधीर सांगवान ने उन्हें पार्टी के दौरान ड्रग्स दी थी और इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और अगले दिन उनकी मौत होने की खबर आई थी।
एनजीटी के आदेश के बाद जब गोवा सरकार का बुलडोजर क्लब पर कार्रवाई करने पहुंचा तो क्लब के मालिकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई के लिए अर्जी दी गई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित की तीन जजों वाली बेंच ने क्लब को गिराए जाने पर रोक लगा दी।
क्लब मालिकों की ओर से अदालत में पेश हुए सीनियर एडवोकेट अहमदी ने कहा कि एनजीटी ने इस संबंध में अपना आदेश 8 सितंबर को दिया और अगले ही दिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई। तमाम दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने क्लब पर बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी।
अब तक 5 लोग गिरफ्तार
पुलिस ने सोनाली फोगाट की मौत की जांच के मामले में पाया था कि सोनाली फोगाट को नशीला पदार्थ पीने के लिए मजबूर किया गया था। शुरुआत में यह खबर आई थी कि सोनाली फोगाट की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है लेकिन बाद में यह मामला हत्या का बन गया।
सोनाली फोगाट की मौत के मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में अब तक दो एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी हैं।
गोवा पुलिस ने इस मामले में सोनाली के दो सहयोगियों सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी को गिरफ्तार किया था। इनके बाद एक ड्रग पेडलर और क्लब के मालिक को भी गिरफ़्तार किया गया था। इस मामले में अब तक कुल पांच लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
जबकि हरियाणा पुलिस ने सोनाली फोगाट का लैपटॉप और मोबाइल फोन उनके फार्महाउस से चोरी करने के आरोप में शिवम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था।
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