सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन एफ नरीमन ने राज्यसभा से पारित मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त  (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 पर कड़ी टिप्पणी की है।