चुनाव आयोग से संबंधित विधेयक मंगलवार को राज्यसभा में पास कर दिया गया। इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था। इस बिल में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश की जगह चयन समिति में एक मंत्री को सरकार नामित कर सकेगी। इसके अलावा सभी चुनाव आयुक्तों का वेतन सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन के बराबर हो जाएगा। विपक्ष और कई पूर्व चुनाव आयुक्तों ने इस बिल का विरोध किया था।