दिल्ली में कार टैक्सी की तर्ज पर चलाई जा रही बाइक टैक्सी फ़िलहाल नहीं चल पाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। इसने कहा है कि जब तक दिल्ली सरकार इस पर कोई नीति लेकर नहीं आती है तब तक यह संभव नहीं है।
बाइक टैक्सी दिल्ली में फिलहाल नहीं चल सकती है: सुप्रीम कोर्ट
- दिल्ली
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- 12 Jun, 2023
दिल्ली में रैपिडो और उबर जैसी बाइक-टैक्सी पर रोक जारी रखने का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने आख़िर किस आधार पर दिया? जानिए, क्या है यह पूरा मामला।

सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला रैपिडो और उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स के लिए झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि जब तक सरकार कोई नीति नहीं बनाती, तब तक दिल्ली में दोपहिया टैक्सी नहीं चल सकतीं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह 30 जून तक दोपहिया गैर-परिवहन वाहनों को चलाने के लिए एक नीति लेकर आएगी। यानी 30 जून के बाद फिर यह संभव हो सकता है। लेकिन वह भी नीति पर निर्भर करेगा। बहरहाल, बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स की मांग थी कि जब तक दिल्ली सरकार नीति नहीं बनाती, तब तक उन्हें बिना लाइसेंस ऑपरेट करने दिया जाए।