सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों से बात कर दिल्ली-एनसीआर में आने-जाने को लेकर एक कॉमन पास पर चर्चा करे। कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि लॉकडाउन के दौरान इन राज्यों के दिल्ली-एनसीआर के इलाक़े में आने-जाने के लिए एक कॉमन पास होना चाहिए।
दिल्ली-एनसीआर में आने-जाने के लिए हो कॉमन पास, केंद्र एक हफ़्ते में करे फ़ैसला: कोर्ट
- दिल्ली
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- 4 Jun, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली-एनसीआर के इलाक़े में आने-जाने के लिए एक कॉमन पास होना चाहिए।

दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा के द्वारा भी बॉर्डर सील किए जाने की वजह से एनसीआर के लोगों को ख़ासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ग़ाज़ियाबाद ने भी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया है।