सीबीआई के पूर्व निदेशक राकेश अस्थाना की सेवानिवृत्ति से तीन दिन पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। पिछले हफ़्ते ही अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस मामले में फ़ैसला देगी।
अस्थाना दिल्ली पुलिस प्रमुख बने रहेंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
- दिल्ली
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- 2 Aug, 2021
राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाए जाने की चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा।

उनकी नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि सेवानिवृत्ति से महज कुछ दिन पहले किसी राज्य के पुलिस प्रमुख पद पर कैसे नियुक्ति दी जा सकती है। वकील एमएल शर्मा ने याचिका में कहा है कि अस्थाना की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि यूपीएससी को, जहाँ तक व्यावहारिक है, केवल उन अधिकारियों पर विचार करना चाहिए जिनके सेवा काल दो साल बचे हैं। इसी आधार पर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के ख़िलाफ़ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।