सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तनातनी ख़त्म करने के लिए एक अहम सलाह दी है। इसने कहा है कि एलजी और मुख्यमंत्री को राजनीतिक क़लह से ऊपर उठना चाहिए। इसके साथ ही इसने कहा कि वह दिल्ली सरकार से सेवाएँ छीनने वाले केंद्रीय अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को पाँच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने को इच्छुक है।
दिल्ली के एलजी, मुख्यमंत्री राजनीतिक कलह से ऊपर उठें: सुप्रीम कोर्ट
- दिल्ली
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- 17 Jul, 2023
दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच चल रही तनातनी को सुप्रीम कोर्ट ने आख़िर क्यों राजनीतिक लड़ाई क़रार दिया है? जानिए, इसने आज सुनवाई के दौरान क्या कहा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की है। इसी सुनवाई में शीर्ष अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना से उन पूर्व न्यायाधीशों के नामों पर चर्चा करने को कहा, जो राष्ट्रीय राजधानी के बिजली नियामक, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग यानी डीईआरसी के प्रमुख हो सकते हैं।