मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इसने इस आधार पर उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया कि मामले में 338 करोड़ रुपये के धन का लेन-देन का मामला अस्थायी रूप से उनसे जुड़ता है। इसके साथ ही इसने आदेश दिया कि ट्रायल 6-8 महीने में पूरी की जाए। इसका मतलब है कि वह अब कम से कम छह महीने जेल में रहेंगे। लेकिन मुक़दमे में ढिलाई होने पर वह जमानत के लिए पहले तीन महीने में भी फिर से आवेदन कर सकते हैं।