मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इसने इस आधार पर उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया कि मामले में 338 करोड़ रुपये के धन का लेन-देन का मामला अस्थायी रूप से उनसे जुड़ता है। इसके साथ ही इसने आदेश दिया कि ट्रायल 6-8 महीने में पूरी की जाए। इसका मतलब है कि वह अब कम से कम छह महीने जेल में रहेंगे। लेकिन मुक़दमे में ढिलाई होने पर वह जमानत के लिए पहले तीन महीने में भी फिर से आवेदन कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका, नहीं मिली जमानत
- दिल्ली
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- 30 Oct, 2023
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। जानिए, अब उन्हें कब तक जेल में रहना पड़ेगा।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने यह फ़ैसला सुनाया। इनकी पीठ ने 17 अक्टूबर को सिसोदिया द्वारा दायर दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था।